स्पाइसजेट को DGCA का कारण बताओ नोटिस
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पिछले 18 दिनों में तकनीकी खामी की आठ घटनाओं के बाद बुधवार को स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
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डीजीसीए ने कहा, स्पाइसजेट एयरलाइन विमान नियम 1937 की 11वीं अनुसूची और नियम 134 की शतरें के तहत ‘सुरक्षित, दक्ष और विसनीय हवाई सेवाओं को सुनिश्चित करने’ में नाकाम रही है।
नोटिस में कहा गया है, घटनाओं की समीक्षा से पता चलता है कि आंतरिक सुरक्षा निरीक्षण खराब है और रखरखाव को लेकर पर्याप्त कदम नहीं (चूंकि ज्यादातर घटनाएं कलपुर्जों या प्रणाली के काम न करने से संबंधित हैं) उठाए जाने से सुरक्षा में कमी आई है।
डीजीसीए ने स्पाइसजेट को नोटिस पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
नोटिस के अनुसार, डीजीसीए द्वारा सितम्बर 2021 में किए गए वित्तीय आकलन से यह भी पता चला है कि एयरलाइन द्वारा संरक्षा संबंधी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत विक्रेताओं को नियमित आधार पर भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे कलपुर्जों की कमी हो रही है और विमान के संचालन के लिए आवश्यक एमईएल (न्यूनतम उपकरण सूची) की बार-बार मांग की जा रही है।
मंगलवार को तीन विमान दुर्घटनाएं टलीं
भारतीय विमानन उद्योग के लिए मंगलवार का दिन भारी रहा।
इस दिन तीन प्रमुख एयरलाइनों के तीन विमानों में तकनीकी खराबी के कारण मामलों को डीजीसीए के समक्ष जांच के लिए लाया गया है।
स्पाइसजेट के अलावा विस्तारा और इंडिगो एयरलाइन में भी तकनीकी खराबी की खबर है।
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