फ्लैट खरीदार बकाया चुकाएं वर्ना आवंटन रद्द

Last Updated 04 Sep 2021 08:09:41 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आगाह किया कि आम्रपाली समूह के ऐसे फ्लैट खरीदार, जो भुगतान योजना के अनुसार अपना बकाया नहीं चुका रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए क्योंकि उनके फ्लैट आवंटन को रद्द किया जा सकता है और ऐसे फ्लैट को नहीं बिका हुआ माना जाएगा।


आम्रपाली समूह के फ्लैट

न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक विशेष पीठ ने कहा कि घर खरीदारों की धारणा है कि अदालत उनके रुके हुए फ्लैटों के निर्माण को सुगम बना रही है व पैसे का प्रबंधन कर रही है और वे अपने हिसाब से, जब चाहें, अपने बकाया का भुगतान कर सकते हैं। पीठ ने कहा, ‘उन्हें अपनी भुगतान योजनाओं का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा उनकी इकाई के आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें बिना बिका माना जाएगा।’ पीठ ने घर खरीदारों का जिक्र करते हुए कहा, ‘यह बहुत कुछ ऐसा है, जैसे आपको लस्सी दी गई है और अब आप उसके ऊपर मलाई चाहते हैं।’

न्यायालय ने यह टिप्पणी तब की, जब ‘कोर्ट रिसीवर’ के रूप में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि ने कहा कि 9,538 फ्लैटों की सूची में कुछ गलतियां देखी गई हैं।
अधिवक्ता एमएल लाहोटी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एनबीसीसी के अधिकारियों के साथ कुछ चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं, तो कंपनी आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं में करीब 2000-2500 फ्लैटों को दिसम्बर, 2021 तक सौंपने की स्थिति में होगी। पीठ ने लाहोटी से पूछा कि क्या सभी खरीदार, विशेष रूप से इन 2000-2500 इकाइयों के, भुगतान योजना के अनुसार 15 अक्टूबर तक अपना बकाया चुका पाएंगे।
 

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment