नये उपभोक्ता कानून से मिलावटखोरों पर सरकार कसेगी नकेल, 20 जुलाई से होगा देश में लागू
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट के जरिए बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 अगले सप्ताह 20 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा होगा।
राम विलास पासवान (फाइल फोटो) |
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने शनिवार को कहा है कि नये उपभोक्ता संरक्षण कानून में मिलावटी व खतरनाक उत्पाद बनाने और बेचने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है और इस कानून से उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा व अधिकार मिलेगा।
नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 अगले सप्ताह 20 जुलाई से देशभर में लागू होने जा रहा है, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस कानून में किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। यह कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा।
नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में विवादों के त्वरित निपटारे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का प्रावधान है।
पासवान ने ट्वीट के जरिए कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बहुत जल्द काम करना शुरू कर देगा और इससे अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सामूहिक कार्रवाई होगी। इस नियम के लागू होने से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा होगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नये उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पादों के लिए तय जिम्मेदारी और मिलावटी व खतरनाक उत्पाद बनाने और बेचने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा व अधिकार मिलेगा।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान सोमवार को इस विषय पर एक प्रेसवार्ता को संबोधित करेंगे। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ही दी है।
उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019, 20 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा। यह,1986 के कानून का स्थान लेगा। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अपने कई नये अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। 1/3 @narendramodi @jagograhakjago
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 18, 2020
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बहुत जल्द काम शुरू कर देगा। यह अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सामूहिक कार्रवाई और नियमों को लागू कर उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा देगा। इन सभी मुद्दों पर सोमवार, 20 जुलाई को मैं प्रेस को भी संबोधित करूंगा। 3/3 @narendramodi
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 18, 2020
मालूम हो कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था, लेकिन किसी कारणवश इसकी तारीख मार्च के लिए बढ़ा दी गई थी। इसके बाद कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इसकी तारीख फिर से आगे टल गई थी। चूंकि अब इसकी अधिसूचना जारी हो गई है, लिहाजा 20 जुलाई से नया उपभोक्ता संरक्षण कानून देशभर में लागू हो जाएगा।
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