Azam Khan को एक और मामले में झटका, जबरन घर खाली करवाने में दोषी करार, जानिए क्या है मामला
रामपुर जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त करवाने के आठ साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को दोषी करार दिया है।
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खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उनकी पेशी हुई।
खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि जबरन मकान खाली करवाकर उसे ध्वस्त करवाने के मामले में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पूर्व मंत्री को दोषी करार दिया है।
क्या है मामला
इस मामले में आजम खान के वकील ने बताया कि जबरन मकान खाली करवाकर और उसे ध्वस्त करवाने के मामले में एक विशेष MP—MLA अदालत ने पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार दिया गया है।
बता दें कि डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार ने 6 दिसम्बर 2016 को गंज थाने में मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में आजम खान, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट व मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। इन पर यह भी आरोप था कि अबरार का घर जबरन खाली करवाकर, उसे ध्वस्त करा दिया गया था।
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