Bikaru Case : विकास दुबे वाले बिकरु कांड में 7 दोषमुक्त, 23 को 10 साल की कैद
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को तीन साल पहले चौबेपुर थाना क्षेत्र में हुए ‘बिकरू कांड’ के 23 अभियुक्तों को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और उन पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने सात आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
![]() बिकरु कांड |
विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने एक बयान में मंगलवार को बताया कि माती, कानपुर देहात के अपर जिला सत्र न्यायाधीश-पंचम (विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट), दुग्रेश की अदालत ने चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू कांड में गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) मामले के 30 अभियुक्तों में 23 को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है जबकि सात आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
अदालत ने इन 23 अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था मामला
जुलाई 2020 में कानपुर जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस की टीम बिकरू निवासी कुख्यात माफिया विकास दुबे को पकड़ने के लिए उसके घर दबिश देने गई थी।
पुलिस का आरोप है कि विकास दुबे और उसके सहयोगियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके एक पुलिस उपाधीक्षक समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी।
विकास दुबे 10 जुलाई को एक मुठभेड़ में मारा गया था
पुलिस ने कहा था कि विकास दुबे 10 जुलाई को एक मुठभेड़ में मारा गया था जब उसे उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और दुबे ने भागने की कोशिश की थी।
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