मथुरा : शाही ईदगाह हटाने की अर्जी पर होगी सुनवाई

Last Updated 20 May 2022 02:39:31 AM IST

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से सटकर बनी शाही ईदगाह को हटाकर उक्त भूमि उसके कथित वास्तविक मालिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंपे जाने के लिए पेश अर्जी को जिला जज ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।


मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और उससे सटी शाही ईदगाह।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित आधा दर्जन कृष्ण भक्तों द्वारा 25 सितम्बर 2020 में पहली बार पेश किए गए इस वाद पर सुनवाई करते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने मामले को खारिज कर दिया था।

उन्होंने बताया कि इसके बाद इस प्रकरण को पुनरीक्षण (रिवीजन) के लिए जिला जज की अदालत में पेश किया गया।

तरकर ने बताया कि जिला जज राजीव भारती ने इस मसले पर बीती पांच मई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज मंजूर कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि अब जिला जज जिस सत्र अदालत को यह मामला सौपेंगे, उसी में इसकी सुनवाई होगी।

तरकर ने बताया, रंजना अग्निहोत्री आदि का दावा है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि में से जिस जमीन पर शाही ईदगाह खड़ी है, वहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान और मंदिर का गर्भगृह मौजूद है। इसलिए ईदगाह को वहां से हटाकर उक्त भूमि जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए।

भाषा
मथुरा


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