योगी सरकार का अध्यादेश कसेगा उपद्रवियों पर शिंकजा

Last Updated 14 Mar 2020 02:17:41 AM IST

नागरिका संशोधन कानून (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले दिनो भड़की हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने को लेकर उपजे हालात के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी जिसके तहत सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान सरकारी एवं गैर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को अब नुकसान की भरपाई करनी होगी।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुयी बैठक में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2020 प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि प्रस्ताव के अनुसार अब राज्य में सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा में अगर सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो आरोपियों को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जल्द ही इस अध्यादेश की नियमावली बनाई जाएगी और फिर लागू किया जायेगा।
      
उन्होने कहा कि उच्चतम न्यायालय भी धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दे चुका है जिसको लेकर अब तक शासनादेश का पालन किया जा रहा था जबकि अब इस संबंध में कानून के जरिये कार्रवाई की जायेगी।
    
गौरतलब है कि पिछली 19 दिसम्बर को सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी जिसमें कई सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। सरकार ने हिंसा में लिप्त आरोपियों को चिन्हित करते हुये उनसे नुकसान की भरपाई करने के आदेश दिये थे और लखनऊ मे उनके चित्र के साथ पोस्टर लगाये थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले को स्वत: संज्ञान लेते हुये सरकार को पोस्टर हटाने का आदेश दिया था जिसको चुनौती देते हुये सरकार उच्चतम न्यायालय की शरण में चली गयी थी।

वार्ता
लखनऊ


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment