मॉब लिंचिंग पीड़ितों को अंतरिम राहत देगी योगी सरकार

Last Updated 11 Sep 2019 06:19:09 AM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग, हत्या, बलात्कार तथा ऐसे ही कुछ अन्य अपराधों के पीड़ितों को अंतरिम राहत मुहैया कराने का फैसला किया।


उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया, ‘‘मंत्रिमंडल ने हत्या, मॉब लिंचिंग, बलात्कार और तेजाब से हमले में मौत के ऐसे मामले जिनमें जांच लंबित है, के पीड़ितों को अंतरिम राहत उपलब्ध कराने का फैसला किया है।’’ उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित श्रेणी में दी जाने वाली राहत की राशि के अधिकतम 25 फीसद हिस्से को अंतरिम क्षतिपूर्ति के तौर पर दिया जाएगा।

सिंह ने बताया कि अभी तक बलात्कार और मॉब लिंचिंग के मामलों में फौरी मदद के बजाय जांच के बाद ही पीड़ितों को मदद दी जाती थी। मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को कितनी मदद दी जाएगी, इस सवाल पर सिंह ने कहा कि ऐसी ¨हसा के कई प्रकार हैं और मामले की किस्म के आधार पर मुआवजा तय किया जाएगा।

भाषा
लखनऊ


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