17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने के मामले की सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय
उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के यूपी सरकार के निर्णय पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय सुनवाई करेगी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर सुनवाई करने के लिए चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष उपस्थित होकर अधिवक्ता ने मांग की। मांग कर रहे वकील का कहना था कि योगी सरकार का यह निर्णय गलत एवं असंवैधानिक है। वकील ने न्यायालय को बताया कि इस सम्बंध में याचिका लम्बित है, इस कारण उस पर सुनवाई होना जरूरी है।
मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता से कहा कि चूंकि लम्बित याचिका न्यायालय मे लगी नहीं है। इस कारण वह रजिस्ट्रार लिस्टिंग से मुकदमा लगाने का अनुरोध करे। मुकदमा जिस दिन लगेगा उस दिन न्यायालय इस मामले पर सुनवाई कर अपना फैसला दे देगी।
न्यायालय में हाजिर वकील का कहना था कि सरकार के इस निर्णय के बाद अधिकारी गलत तरीके से 17 ओबीसी जाति के लोगों को एससी का सर्टिफिकेट निर्गत कर रहे हैं। इस पर न्यायालय ने कहा कि केस जिस दिन लगेगा उस दिन वह इस मुद्दे पर अपना निर्णय दे देगी।
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