बिजली चोरी करने पर लगेगा रासुका और गुंडा एक्ट

Last Updated 22 Aug 2017 05:22:23 PM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी की जांच के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) तथा गुंडा एक्ट के तहत कार्वाई का फैसला किया है.


राज्य के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा (फाइल फोटो)

राज्य के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को लखनऊ में बताया कि बिजली चोरी एक अपराध है. बिजली की चोरी पकड़ने के लिये तलाशी अभियान में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रोकने वाले लोगों पर रासुका तथा गुंडा एक्ट की तामील की जाएगी. राज्य सरकार 75 बिजली थानों की स्थापना करने जा रही है.
               
उन्होंने कहा कि बिजली चोरी होने से ईमानदार उपभोक्ताओं को परेशानी होती है और राज्य सरकार इस बुराई को खत्म करना चाहती है.


               
शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बिजली वितरण के गुजरात माडल को अपनाएगी और राज्य के सभी 75 जिलों में बिजली थाने स्थापित करेगी, जहां बिजली चोरी से जुड़े मामले दर्ज किये जाएंगे.
              
राज्य सरकार बिजली चोरी रोकने और जानबूझकर बिल ना चुकाने वाले बकायेदारों के नाम उजागर करने के लिये पहले ही नेम एण्ड शेम नीति को अपना चुकी है.

भाषा


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