जयपुर सीरियल ब्लास्ट के चारों गुनहगारों को सजा-ए-मौत
जयपुर बम ब्लॉस्ट के सभी दोषियों को विशेष अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई।
जयपुर : सजा सुनाए जाने से पूर्व एक दोषी को कोर्ट में ले जाती पुलिस |
सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को फांसी की सजा सुनाए जाते समय सभी दोषी कार्ट रूम में मौजूद रहे। इन्हें धारा 302 और 161 (1) ए के तहत बम प्लांट करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। सभी दोषियों को हथकड़ी खोलकर जज अजय कुमार के समक्ष पेश किया गया। चारों हंसते हुए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे।
इससे पहले विशेष अदालत में गुरुवार को जयपुर सीरियल ब्लॉस्ट मामले में चार दोषी आतंकियों की सजा पर बहस पूरी हुई थी। सजा के बिंदुओं पर गुरुवार को कोर्ट में चर्चा की गई जिसमें दोषी आतंकियों के वकील ने चारों को सजा में रियायत देने की मांग की थी। सरकारी वकील ने जज से दोषियों को कम से कम फांसी की सजा देने की मांग रखी थी।
13 मई 2008 को परकोटे में 8 जगह पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 जख्मी हुए थे।
शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाने के लिए जज अजय कुमार 4.05 मिनट पर अपने चैंबर में गए और 4.15 मिनट पर फैसला पढ़ना शुरू किया। इससे पूर्व बुधवार को कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया था।
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