स्थानीय अदालत ने दिया आनंदपाल के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश

Last Updated 30 Jun 2017 03:34:19 PM IST

स्थानीय अदालत ने पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये अपराधी आनंदपाल सिंह के शव का फिर से पोस्टमार्टम करने के आदेश आज दिए हैं.




आनंदपाल सिंह (फाइल फोटो)

अधिवक्ता ए पी सिंह ने बताया कि रतनगढ़ की अतिरिक्त जिला अदालत ने पुलिस मुठभेड में मारे गये अपराधी आनंदपाल सिंह के शव का पोस्टमार्टम फिर से कराने के आदेश दिए हैं.
     
अदालत  के आदेश पर, मुठभेड में मारे गये अपराधी आनंदपाल सिंह के शव का पोस्टमार्टम चूरू के जिला मुख्यालय के राजकीय अस्पताल में करवाने के लिए लेकर रवाना हो गयी है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (चूरू) केसर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने ए श्रेणी के जिला स्तरीय अस्पताल के मुर्दाघर में पोस्टमार्टम करवाने के निर्देश दिये हैं. रतनगढ अस्पताल ए श्रेणी का नहीं होने के कारण पोस्टमार्टम के लिए शव को चूरू अस्पताल ले जाया जा रहा है. अदालत ने आज यह आदेश एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये आदेश की अनुपालना में दिया है.
     
गौरतलब है कि पुलिस ने मुठभेड में मारे गये अपराधी आंनदपाल सिंह के शव का पोस्टमार्टम रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में मेडिकल बोर्ड गठित करके करवाया था. शव का अब दोबारा पोस्टमार्टम होगा.
    
विगत शनिवार को पुलिस मुठभेड में कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह मारा गया था. पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने राजस्थान सरकार ने आनंदपाल मुठभेड़ प्रकरण की राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने की मांग की है .


    
सिंह ने जारी बयान में  कहा कि जब आनंदपाल सिंह के परिजनों का आरोप है कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने आनंदपाल को धोखे से कथित मुठभेड़ में मारा है.  ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले की विसनीय जाँच एजेंसी से ही जांच कराई जाए.
    
उन्होंने कहा कि अगर मारने के बजाय आनंदपाल सिंह को पकड़ा जाता तो कई मामले उजागर हो सकते थे .

 

भाषा


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