कर्नाटक में 8 साल की बच्ची से बलात्कार, हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा
कर्नाटक के बेलगावी जिले के रायबाग तालुक में आठ वर्षीय बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी व्यक्ति को यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।
![]() कर्नाटक में 8 साल की बच्ची से बलात्कार, हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा |
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना अक्टूबर 2019 की है।
रायबाग तालुक के निवासी दोषी भारतेश रावसाब मिर्जी (28) ने बच्ची को उस वक्त अगवा कर लिया था जब वह घर लौट रही थी।
मिर्जी ने अपने घर में बच्ची से बलात्कार किया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को पत्थर से बांधकर एक कुएं में फेंक दिया।
बच्ची के घर नहीं लौटने पर पीड़ित के पिता ने कुडुची पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।
बच्ची की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली गई, जिन्होंने कुएं की ओर इशारा किया। बाद में, शव बरामद कर लिया गया।
जांच के बाद मिर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 26 सितंबर को यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम अदालत ने उसे दोषी पाया।
अदालत ने आरोपी पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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