बंगाल स्कूल नौकरी मामला : ED ने अभिषेक बनर्जी के बयान की कॉपी Calcutta HC को सौंपी

Last Updated 19 Sep 2023 06:42:06 PM IST

बंगाल स्कूल नौकरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के लिखित बयान की एक कॉपी सौंपी।


कलकत्ता उच्च न्यायालय

अभिषेक बनर्जी का बयान 13 सितंबर को पश्चिम बंगाल में करोड़ों के स्कूल भर्ती मामले में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान लिया गया था।

मंगलवार को बनर्जी के वकील को भी अपनी ओर से उसी लिखित बयान की एक कॉपी जमा करनी थी। हालांकि, बनर्जी के वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी ओर से इसे प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय मांगा।

न्यायमूर्ति घोष ने याचिका को तीन दिनों के लिए खारिज कर दिया और सिंघवी को बुधवार तक इसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बुधवार को शाम 4.30 बजे मामले की दोबारा सुनवाई होगी।

13 सितंबर को साल्ट लेक में ईडी के केंद्र सरकार कार्यालय (सीजीओ) परिसर में बनर्जी से नौ घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद, उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के लिए चुना गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह उसी दिन विपक्षी इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति की पहली बैठक में शामिल नहीं हो सकें।

उन्होंने यह भी दावा किया कि इंडिया ब्लॉक की बैठक के दिन ईडी द्वारा उन्हें तलब करना विपक्षी गठबंधन में तृणमूल के महत्व को दर्शाता है।

उन्होंने कम सजा दर के आधार पर ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, "इतनी कम सजा दर से पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई अधिकांश जांच राजनीति से प्रेरित हैं।"

बनर्जी ने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी और सीबीआई पिक एंड चूज के आधार पर मामलों को आगे बढ़ा रही हैं। हम भाजपा शासित राज्यों में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं देख रहे हैं। साथ ही, विपक्षी दलों के किसी भी नेता को केंद्र द्वारा परेशान किया जा रहा है। भाजपा में शामिल होते ही एजेंसियों को क्लीन चिट मिल जाती है।"

आईएएनएस
कोलकाता


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