कलकत्ता कोर्ट ने पंचायत चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव किया खारिज

Last Updated 23 Jun 2023 03:26:42 PM IST

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।


एनएचआरसी ने नामांकन चरण के दौरान हिंसा की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया था और आयोग के महानिदेशक (जांच) दामोदर सारंगियास को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया था।

हालांकि, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने इस कदम का विरोध किया और एक याचिका के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

शुक्रवार को मामले में सुनवाई पूरी हुई और न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने फैसला सुनाया कि एनएचआरसी एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकता।

यह भी देखा गया कि एनएचआरसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक को राज्य के संवेदनशील इलाकों की पहचान करने का कोई अधिकार नहीं है।

8 जून को चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ही डब्ल्यूबीएसईसी के विभिन्न निर्णयों के खिलाफ कई मामले दायर किए गए हैं।

बता दें कि 11 जून को, एनएचआरसी ने सारंगी को स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की थी, और उसी दिन डब्ल्यूबीएसईसी और राज्य सचिवालय को एक पत्र भेज दिया गया था। एनएचआरसी ने नामांकन चरण के दौरान हिंसा की रिपोटरें पर स्वत: संज्ञान लिया।

8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों की मतगणना 11 जुलाई को होगी।

आईएएनएस
कोलकाता


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