Calcutta High Court ने CBI को नगरपालिकाभर्ती घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया
कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं में कर्मचारियों और क्लर्कों की भर्ती में करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
![]() कलकत्ता हाई कोर्ट |
CBI को यह निर्देश देते हुए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय (Justice Abhijit Gangopadhyay) की सिंगल जज बेंच ने कहा कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी अलग से एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर सकती है।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने CBI से कहा, अदालत को यह भी बताएं कि इस नई जांच के लिए आपको कितने अतिरिक्त जांच अधिकारियों की जरूरत है। उन्होंने सीबीआई को 28 अप्रैल को इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
यह घोटाला सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा प्रकाश में लाया गया था, जो पश्चिम बंगाल में विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में करोड़ों रुपये के घोटाले की सीबीआई के साथ समानांतर जांच कर रहा है।
शिक्षकों की भर्ती घोटाले के सिलसिले में पिछले महीने रियल एस्टेट प्रमोटर अयान सिल के आवास पर छापा मारते हुए ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाले में उनकी संलिप्तता से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज हासिल किए थे।
ईडी के वकील ने कोलकाता की विशेष अदालत को यह भी सूचित किया था कि उसने नगरपालिका भर्ती घोटाले में कई करोड़ रुपये के लेन-देन का पता लगाया, जिसके दस्तावेज एजेंसी ने सीबीआई में अपने समकक्षों के साथ साझा किए थे।
17 अप्रैल को, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां कुछ लोग महीने में 10,000 रुपये कमाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं, वहीं राजनेताओं का एक वर्ग भ्रष्ट प्रथाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये कमा रहा है।
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