केरल हाईकोर्ट 'साइनाइड किलर' के खिलाफ निचली अदालत के आदेश में दखल नहीं देगा

Last Updated 06 Mar 2023 04:43:13 PM IST

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को जॉलीअम्मा जोसफ के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कूदाथई साइनाइड हत्याकांड कोझिकोड जिले के कूदाथई में छह व्यक्तियों की रहस्यमय मौत का जिक्र करते हैं।


जॉलीअम्मा जोसफ

साइनाइड विषाक्तता के माध्यम से जॉली द्वारा कथित रूप से हत्या किए गए व्यक्तियों में से तीन उसके तत्कालीन पति रॉय थॉमस और उसके माता-पिता थे। जॉली की वर्तमान दलील अकेले रॉय थॉमस की हत्या से संबंधित है।

जॉली की याचिका पर सुनवाई करते हुए, एकल न्यायाधीश ने जॉली द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ आरोप तय करने को स्थगित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

जॉली और रॉय थॉमस ने 1997 में शादी की थी और रॉय के माता-पिता के साथ कूदाथई में रह रहे थे। माना जाता है कि जॉली का किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध था, जिसे उसने साइनाइड लाने को कहा था।

आरोप है कि रॉय को जान से मारने के इरादे से महिला ने उसके खाने में साइनाइड मिलाया था। जिसके बाद 30 सितंबर 2011 को खाना खाने के बाद जॉली के पति बीमार महसूस करने लगे, अस्पताल में भर्ती हुए और बाद में उनका निधन हो गया।

उस समय जॉली ने परिजनों को बताया कि रॉय की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि, परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को संदेह हुआ और 2019 में जांच फिर से शुरू की गई।

जांच को फिर से शुरू करने वाली जांच एजेंसी ने रॉय सहित मृतकों के शवों को खोदकर निकालने का फैसला किया।

साइंटिफिक जांच से गड़बड़ी का संकेत मिलने के बाद, पुलिस ने अक्टूबर 2019 में दो अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ जॉली को गिरफ्तार किया।

आईएएनएस
कोच्चि


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