कर्नाटक कोर्ट ने मलाली मस्जिद प्रबंधन की याचिका खारिज की
कर्नाटक की एक अदालत ने बुधवार को मलाली मस्जिद प्रबंधन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सर्वे कराने के लिए दायर याचिका को चुनौती दी गई थी।
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तीसरे अतिरिक्त सिविल कोर्ट ने अपने फैसले में मामले की सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में की जा सकती है। मलाली मस्जिद प्रबंधन समिति ने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा दायर एक याचिका को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की मांग की थी।
मस्जिद प्रबंधन ने यह भी दावा किया कि मलाली मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर है और इस संबंध में किसी भी विवाद को वक्फ से संबंधित अदालत में सुना जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग वाली विहिप की याचिका पर सुनवाई 8 जनवरी, 2023 को होगी।
विहिप ने फैसले का स्वागत किया है। इसके लीडर शरण पंपवेल ने कहा कि अगर मस्जिद का प्रबंधन सहमत होता तो मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता था। उन्होंने कहा, "विवादित मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने के लिए कानूनी रूप से मामले को आगे बढ़ाया जाएगा।"
हिंदू संगठनों ने इससे पहले उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का सर्वे कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। यह मस्जिद के रेनोवेशन के समय एक हिंदू मंदिर की संरचना के सामने आने के बाद आया।
इसे चुनौती देते हुए मस्जिद के प्रबंधन और मुस्लिम संगठनों ने तर्क दिया कि इस मामले को देखने का अधिकार अदालत के पास नहीं है। अदालत को इस संबंध में सोमवार को फैसला सुनाना था।
राज्य पुलिस विभाग ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी है।
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