फिल्म निर्माता नाडियाडवाला के बच्चे पाकिस्तान में बंधक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया ये आदेश
बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र से यह पता लगाने के लिए कदम उठाने को कहा कि फिल्म निर्माता मुश्ताक नाडियाडवाला के बच्चे कहां हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा, निर्माता को इस मामले में दर-दर भटकने के लिए मजबूर नहीं करें।
![]() फिल्म निर्माता मुश्ताक नाडियाडवाला |
नाडियाडवाला ने दावा किया है कि उनके दो बच्चों (नौ साल का बेटा और छह साल की एक बेटी) को उनकी पाकिस्तानी पत्नी और उनके परिवार ने 2020 से पाकिस्तान में अवैध रूप बंधक बना कर रखा है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ नाडियाडवाला द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके दो नाबालिग बच्चों की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
उन्होंने अनुरोध किया कि अगर उनकी पत्नी पर अनुचित प्रभाव डालकर उसके परिवार ने वहां रखा है तो उनकी पत्नी की भी वापसी सुनिश्चित की जाए।
हाईकोर्ट ने पिछले महीने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया था और विदेश मंत्रालय के मुख्य पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) कार्यालय के एक अधिकारी को नाडियाडवाला से मिलने का भी निर्देश दिया था।
नाडियाडवाला के वकील बेनी चटर्जी ने सोमवार को पीठ को बताया, सीपीवी के संयुक्त सचिव को एक ईमेल भेजा गया था, जिन्होंने जवाब दिया कि यह मामला विदेश मंत्रालय के प्रवासी भारतीय मामलों के विभाग के दायरे में आता है।
चटर्जी ने कहा, याचिकाकर्ता ने सितम्बर में इस विभाग को एक मेल किया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।
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