मठ सेक्स स्कैंडल : कोर्ट ने आरोपी संत की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली

Last Updated 01 Sep 2022 03:41:32 PM IST

यहां की एक स्थानीय अदालत ने लिंगायत मठ सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी संत डॉ शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को स्थगित कर दी।


संत डॉ शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू (फाइल फोटो)

द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने भी अभियोजन पक्ष को जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया। आरोपी संत का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वनाथैया ने कहा कि मामले को शुक्रवार को उठाया जाएगा।

आरोपी संत की गिरफ्तारी की मांग के बारे में पूछे जाने पर विश्वनाथैया ने कहा कि कानून को उनके अपने दृष्टिकोण से समझा जा सकता है और लोगों ने उसके आधार पर अपनी राय दी होगी।

संत को यौन अपराधों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर यह मुद्दा राष्ट्रीय समाचार बन गया है। छह दिन पहले प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद पुलिस अभी तक आरोपी से पूछताछ नहीं कर पाई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच अधिकारी गुरुवार को स्थानीय अदालत में धारा 164 के तहत पीड़िताओं के बयान दर्ज कराएंगे और आरोपी साधु को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के नोटिस के बाद मठ परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है। पुलिस के पास पीड़ित बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध है।

इससे पहले एनसीपीसीआर और राज्य बाल आयोग ने चित्रदुर्ग के एसपी परशुराम से मामले को लेकर पूछताछ की थी।

यौन उत्पीड़न मामले में एनसीपीसीआर ने एसपी से 9 सवालों के जवाब मांगे हैं और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। इस संबंध में एनसीपीसीआर और राज्य बाल आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है।

इस मामले में विपक्षी कांग्रेस और अन्य दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सत्तारूढ़ भाजपा सावधानी से चल रही है क्योंकि वह आगामी विधानसभा चुनावों में कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है।

आरोपी मुरुघा साधु पर चित्रदुर्ग के मुरुघा मठ के छात्रावास में रहने वाली दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। यौन शोषण के मामले में मिलीभगत के आरोप में हॉस्टल वार्डन व कनिष्ठ पुजारी समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
 

आईएएनएस
चित्रदुर्ग


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