कर्नाटक की अदालत ने नित्यानंद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया

Last Updated 19 Aug 2022 09:37:10 PM IST

बेंगलुरु के पास स्थित रामनगर की एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को विवादास्पद धर्मगुरु नित्यानंद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 2010 में हुए बलात्कार के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया।


अदालत ने इससे पहले भी वारंट जारी किया था लेकिन पुलिस नित्यानंद का पता लगाने में असफल रही थी। मामला पहले से अदालत में विचाराधीन है और तीन चश्मदीदों से पूछताछ की जा चुकी है लेकिन आरोपी नित्यानंद की अनुस्पथिति में मुकदमा तीन साल से लटका है।
नित्यानंद ने अपने विरुद्ध 2019 से जारी किसी भी समन का जवाब नहीं दिया है। आज जारी गैर जमानती वारंट 23 सितंबर तक वापस किया जा सकता है।

नित्यानंद के वाहन चालक लेनिन की शिकायत के आधार पर 2010 में उस पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। नित्यानंद को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। लेनिन की याचिका के बाद 2020 में जमानत फिर रद्द की गई जिसमें दावा किया गया था कि नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया है।
 

भाषा
बेंगलुरु


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