राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने मांगी जमानत

Last Updated 22 Mar 2022 12:09:36 PM IST

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के तुरंत बाद, एक अन्य दोषी नलिनी श्रीहरन भी जमानत की मांग कर रही है।




नलिनी ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय में जमानत के लिए एक उप-आवेदन दायर किया।

उप-आवेदन को 2020 की उसकी रिट याचिका के साथ स्थानांतरित किया गया है, जिसमें अदालत से मांग की गई है कि वह मामले में सभी दोषियों को रिहा करने के लिए तमिलनाडु सरकार की 2018 की सिफारिश पर राज्यपाल की सहमति का इंतजार किए बिना उसे तत्काल प्रभाव से जमानत दे दे।

नलिनी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर उप याचिका में तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पेरारिवलन को यह कहते हुए जमानत दी थी कि उसने तीन दशक से अधिक समय जेल में बिताया था।

अपनी याचिका में, उसने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने भी तीन दशक से अधिक समय जेल में बिताया है और वह जमानत पाने की हकदार है।

मई 2021 में पदभार संभालने के तुरंत बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मामले के सात दोषियों की उम्रकैद की सजा माफ करने और उनकी तत्काल रिहाई के निर्देश देने का अनुरोध किया था।

स्टालिन ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा था कि तमिलनाडु में अधिकांश राजनीतिक दल उनकी शेष सजा को माफ करने और सभी दोषियों की तत्काल रिहाई के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

सात दोषियों में नलिनी श्रीहरन, मुरुगन, शांतन, एजी पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और पी. रविचंद्रन हैं।

आईएएनएस
चेन्नई


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