देवेन्द्र फडणवीस को मिली जमानत
महाराष्ट्र में वर्ष 2014 में हुए विधान सभा चुनाव में अपने आपराधिक मामलों की जानकारी चुनावी हलफनामा में नहीं देने के मामले में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यहां स्थानीय अदालत में पेश हुए और अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस(फाइल फोटो) |
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पी. एस. इंगले ने फडणवीस के अदालत में पेश होने होने के बाद मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। गौरतलब है कि अदालत ने फडणवीस को आज अदालत में पेश होने का अंतिम अवसर दिया था।
इस मामले में अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता सतीश उके ने अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की मांग की थी। अदालत ने इससे पूर्व फडणवीस को नवंबर 2019 से चार बार अदालत में पेश नहीं होने की छूट दी थी।
फडणवीस ने अदालत से बाहर आकर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उनके खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करने के मामले में दो मामले दर्ज किये गये थे हालांकि उनके खिलाफ कोई निजी शिकायतें नहीं थी और दोनों ही मामलों को पहले ही सुलझा लिया गया।
उन्होंने कहा कि चुनावी हलफनामा में दोनों मामलों को छुपाने का उनका कोई गलत इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की बात राजनीति से प्रेरित है।
फडणवीस पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2014 में दायर अपने चुनावी हलफनामे में वह दो आपराधिक मामलों का खुलासा करने में विफल रहे थे।
उच्चतम न्यायालय ने इस सप्ताह के शुरुआत में फडणवीस द्वारा दायर एक अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, अदालत ने फडणवीस को वर्ष 2014 में चुनावी हलफनामा में दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने पर वर्ष 2019 में मामले का सामना करने के लिए कहा था जिस पर उन्होंने याचिका दाखिल कर 2019 के अदालत के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी।
बम्बई उच्च न्यायालय के एक अक्टूबर 2019 को श्री फडनवीस को क्लीन चिट देने के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने दर किनार करते हुए कहा था कि निचली अदालत श्री फडनवीस के खिलाफ दायर मुकदमे को नए सिरे से देखे।
फडणवीस ने बताया, ‘‘मैं निचली अदालत में जीता, बम्बई उच्च न्यायालय में जीता लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मामले को फिर से इसे निचली अदालत में भेज दिया जिसके लिए आज मैं अदालत में हाजिर हुआ था।’’
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