हिजबुल प्रमुख के बेटे को कृषि विभाग की नौकरी से निलंबित किया
जम्मू कश्मीर सरकार ने आज हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद शाहिद यूसुफ को अपने कृषि विभाग की नौकरी से निलंबित किया.
सैयद शाहिद यूसुफ (फाइल फोटो) |
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 24 अक्तूबर को गिरफ्तारी के समय यूसुफ (42) मध्य कश्मीर के बडगाम में कृषि सहायक के पद पर तैनात थे. उसे दस दिन पहले एनआईए ने आतंकियों को कोष मुहैया कराने के एक मामले में गिरफ्तार किया था.
अधिकारियों ने निलंबन को सामान्य प्रक्रिया बताया. लोक सेवा आचरण नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर उस कर्मचारी को निलंबित माना जाता है.
हालांकि इस मामले में राज्य सरकार ने आदेश जारी करने से पहले एनआईए से कुछ स्पष्टीकरण मांगा.
कृषि निदेशक अल्ताफ अंद्राबी द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया कि यूसुफ को उनकी गिरफ्तारी के दिन से निलंबित माना जाएगा.
एनआईए ने यूसुफ को 2011 के आतंकियों को धन मुहैया कराने के एक मामले के संबंध में फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद उनके पिता से कथित रूप से धन प्राप्त करने के लिए गिरफ्तार किया था.
एनआईए ने आरोप लगाया कि यूसुफ इस मामले में एक अन्य आरोपी एजाज अहमद भट से एक अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर कंपनी के जरिये कोष प्राप्त किया करता था. भट फिलहाल सऊदी अरब में रह रहा है.
एनआईए ने दावा किया कि उसने आठ अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर के जरिये करीब 4.5 लाख रूपये प्राप्त किये थे.
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