SC ने SBI को चुनावी बॅान्ड पर पूरी जानकारी का खुलासा करने को कहा

Last Updated 18 Mar 2024 03:12:44 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को अल्फ़ान्यूमेरिक कोड सहित चुनावी बॅान्ड से संबंधित सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने का आदेश दिया।


सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा, "फैसले में, हमने स्पष्ट रूप से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा था। इसमें बॅान्ड संख्या भी शामिल है। एसबीआई को विवरण प्रकट करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए।"

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "अब, एसबीआई न केवल बॅान्ड संख्या का खुलासा करेगा, बल्कि यह हलफनामा भी देगा कि उसने कोई विवरण नहीं छिपाया है। पीठ में न्यायाधीश संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।"

एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, "हमारे पास जो भी जानकारी है, हम देंगे।"

एसबीआई को गुरुवार शाम पांच बजे तक हलफनामा दाखिल करना है।

इसके पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॅान्ड के अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड का खुलासा न करने पर एसबीआई को नोटिस जारी किया था।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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