SC ने Delhi सरकार को दोपहिया Aggregators के लिए नीति बनाने को दो म‍हीने का अतिरिक्‍त समय दिया

Last Updated 14 Aug 2023 05:56:56 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को नई दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना को अंतिम रूप देने के लिए 30 सितंबर तक का समय दे दिया है।


नई दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ दिल्ली सरकार द्वारा दायर उस आवेदन पर विचार कर रही थी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दोपहिया एग्रीगेटर्स के लिए नीति तैयार करने के लिए दो महीने के अतिरिक्‍त समय की मांग की गई थी।

दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ के समक्ष कहा, "एक मजबूत बन रही है, इसमें कुछ समय लग रहा है।"

यह देखते हुए कि रैपिडो सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ, अदालत ने दिल्ली सरकार के 30 सितंबर तक समय बढ़ाने के आवेदन को मंजूरी प्रदान कर दी।

इससे पहले जून में, शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश पर स्थायी रूप से रोक लगा दी थी।

उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए अंतिम नीति तैयार होने और अधिसूचित होने तक रैपिडो को संचालित की अनुमति दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में, दिल्ली सरकार ने कहा कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक सरकार के नोटिस पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय का निर्णय वस्तुतः रैपिडो की याचिका को अनुमति देने जैसा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवारी-26 मई को साझाकरण प्लेटफार्मों पर रोक लगाते हुए शहर परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस और कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने परिवहन विभाग को व्यापक नीति तैयार होने तक रैपिडो और अन्य सवारी-साझाकरण प्लेटफार्मों के खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने से परहेज करने का निर्देश दिया था।

फरवरी में, ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स को बिना व्यावसायिक परमिट के सड़क पर बाइक टैक्सी चलाने से रोक दिया गया था। परिवहन विभाग ने इन प्लेटफार्मों द्वारा प्रदान की जाने वाली बाइक टैक्सी सेवाओं को तत्काल रोकने का आदेश देते हुए चेतावनी दी थी कि किसी भी उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग के सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि आदेशों की अवहेलना करने वाली कंपनियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बाइक का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है।

दिल्ली सरकार ने जून में शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 31 जुलाई तक एग्रीगेटर्स के लिए नीति तैयार करने का काम पूरा कर लेगी।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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