1984 Anti Sikh Riots : जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर सुनवाई 30 जून को
अदालत ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे (1984 sikh riots) के एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर सुनवाई 30 जून के लिए स्थगित कर दी है।
![]() जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो) |
राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि आनंद गुप्ता (Anand Gupta) ने कहा कि इससे संबंधित फाइल अभी आई है और मैने उसे अभी पढ़ा नहीं है। इसे पढ़ने के लिए समय चाहिए। उन्होंने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में 20 मई को आरोप पत्र दाखिल किया था।
उसने टाइटलर पर आरोप लगया है कि उन्होंने भीड़ को भड़काया था। उसी भीड़ ने 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके के गुरुद्वारा में आग लगा दी (Gurudwara of Pul Bangash area set on fire) थी, जिसमें तीन सिखों की मौत हो गई थी।
सीबीआई (CBI) ने इसको लेकर आईपीसी की धारा 147,148,149, 153(ए), 109, 302, 295 एवं 436 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है।
यह आरोप पत्र दोपारा जांच के बाद दाखिल किया गया है। सीबीआई ने इस मामले में नवंबर 2005 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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