Delhi : पॉवर दी तो निकाय को अस्थिर कर सकते हैं एलजी
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम (MCD) में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं और शीर्ष अदालत ने साथ ही इस बात पर हैरानी जतायी कि क्या यह नामांकन केंद्र के लिए इतना बड़ा चिंता का विषय है।
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प्रधान न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने MCD में ‘एल्डरमैन’ को नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए यह बात कही।
एमसीडी के 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं। AAP ने पिछले साल दिसंबर में हुए नगर निकाय चुनाव में 134 वार्ड में जीत हासिल की थी और एमसीडी में BJP के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया था। चुनाव में BJP ने 104 सीट जीतीं और कांग्रेस (Congress) ने नौ सीट अपने नाम कीं।
पीठ ने कहा, ‘क्या एमसीडी में 12 विशिष्ट लोगों का नामांकन केंद्र के लिए इतना चिंता का विषय है?
दरअसल, उपराज्यपाल को यह अधिकार देने का मतलब होगा कि वह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नगर समितियों को अस्थिर कर सकते हैं क्योंकि उनके (एल्डरमैन के) पास मतदान के अधिकार भी होंगे।’
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