सत्येंद्र जैन को उपवास का भोजन देने पर जवाब दे जेल प्रशासन : कोर्ट
अदालत ने धार्मिक मान्यताओं के तहत जेल में उपवास के दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को बुनियादी खाद्य सामग्री मुहैया कराने के मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है।
![]() दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन |
साथ ही मंत्री के स्वास्थ्य की स्थिति से भी अवगत कराने को कहा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है।
इसी अदालत ने जैन की अवमानना याचिका पर भी विस्तृत दलीलें सुनीं, जिसमें ईडी पर सत्येंद्र जैन के सीसीटीवी फुटेज को लीक करने का आरोप लगाया गया है। जबकि उस पेन ड्राइव की किसी भी सामग्री को लीक नहीं करने का वचन दिया गया था, जिसमें तिहाड़ जेल के अंदर का वीडियो था।
न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।
मंत्री ने धार्मिक मान्यता के अनुसार खाना मुहैया कराने के मामले में कहा है कि वे धर्मिंक उपवास पर हैं और जेल में बिना पके फल-सब्जी खाकर गुजारा कर रहे हैं। पहले उन्हें मंत्री के पद के अनुसार भोजन मुहैया कराया जाता था, लेकिन जेल प्रशासन ने उसे 12 दिनों से रोक दिया है। ऐसे में जेल महानिदेशक और अधीक्षक को इसको लेकर उचित निर्देश दिया जाए।
उन्होंने कहा कि वे छह महीने से धार्मिंक उपवास पर हैं। वे जेल में कच्चे फल,सब्जियां, मिश्रित बीज, सूखे मेवे और खजूर के सेवन पर निर्भर थे। जेल प्रशासन ने उसे कैबिनेट मंत्री के भरण-पोषण और अस्तित्व के सिद्धांत के खिलाफ फल/सब्जियां, मिश्रित बीज, सूखे मेवे और खजूर देना बंद कर दिया है। जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें भूखा रखा जा रहा है।
अर्जी में कहा गया है कि अपनी गिरफ्तारी के दिन 31 मई से वे जैन मंदिर नहीं गए हैं। वे एक सख्त जैन धार्मिंक पर्यवेक्षक होने के कारण धार्मिंक उपवास पर हैं।
जेल फुटेज लीक होने के मालमे में जैन के वकील राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए।
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