सुप्रीम कोर्ट: पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Last Updated 09 Nov 2022 09:05:33 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को सरकार द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।


भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई

जैसा कि याचिकाकर्ता सतीश एस काम्बिये के वकील ने प्रस्तुत किया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के योग्य नहीं हैं, जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने कहा- पात्रता का फैसला कौन करेगा? आप? क्षमा करें, हमें याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली।

पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह एक जनहित याचिका है, और वकील से कहा: आप भाग्यशाली है कि हम आप पर कोई जुर्माना नहीं लगा रहे हैं।

नवंबर 2019 में, 13 महीने से अधिक के कार्यकाल के बाद, गोगोई सीजेआई के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, कार्यकाल के दौरान उन्होंने अयोध्या विवाद का फैसला करने वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व किया। 16 मार्च, 2020 को उन्हें सरकार द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले भारत के पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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