दिल्ली में पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने पर होगा 1000 रू. का चालान
सड़क सुरक्षा प्रयासों में तेजी लाते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने कार की पिछली सीट पर सवार यात्रियों के वास्ते सीट बेल्ट लगाने का बुधवार को अभियान शुरू किया, ऐसा नहीं करने पर उन्हें 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।
![]() दिल्ली में पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने पर चालान को रहें तैयार |
इस विशेष अभियान के पहले दिन पुलिस ने कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए मध्य दिल्ली में कनॉट प्लेस के निकट बाराखंभा रोड पर एक अभियान चलाया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘अभियान के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194बी के तहत कुल 17 चालान काटे गए।’ पुलिस ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
चार सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्री (54) की मौत के बाद इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई है। पुलिस के अनुसार पीछे की सीट पर बैठे मिस्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी।
पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली यातायात) आलाप पटेल ने कहा, ‘कानूनी प्रावधान तो पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन हालिया घटना (मिस्री की मौत) के बाद यह चर्चा का विषय बन गये हैं।’
अधिकारी ने कहा, ‘दिल्ली यातायात पुलिस सीट बेल्ट पहनने के (महत्व) के संबंध में जन जागरुकता फैलाने के लिए पहले से ही अभियान चला रही है। हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं।’
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