देवी-देवताओं की आपत्तिजनक सामग्री हटाए ट्विटर : हाईकोर्ट

Last Updated 30 Oct 2021 01:47:28 AM IST

हाईकोर्ट ने ट्विटर को निर्देश दिया है कि वह आम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने मंच से हिंदू देवी-देवताओं की आपत्तिजनक सामग्री हटाए क्योंकि ट्विटर बड़े पैमाने पर जनता से जुड़ा व्यवसाय कर रहा है।


हाईकोर्ट ने ट्विटर को निर्देश दिया

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने ट्विटर से कहा कि वह अच्छा काम कर रहा है। इससे लोग खुश हैं। पीठ ने ट्विटर के वकील से पूछा कि क्या आप आपत्तिजनक सामग्री हटा रहे हैं या नहीं। आपको आम लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उनकी भावनाओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए.. आपको इसे हटा देना चाहिए। आप इसे हटा दें।

पीठ ने आगे कहा कि आपने राहुल गांधी के मामले में भी ऐसा किया है। ट्विटर की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कोर्ट अपने आदेश में इस बात का उल्लेख कर सकता है।
 

एसएनबी
नई दिल्ली


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