दिल्ली में 15 अक्टूबर से डीजल जेनरेटर बैन
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार राजधानी में 15 अक्टूबर से डीजल जेनरेटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
![]() दिल्ली में 15 अक्टूबर से डीजल जेनरेटर बैन |
ईपीसीए अध्यक्ष भूरे लाल ने बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा कि जाड़े के मौसम में पिछले वर्ष की तरह ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) 15 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) व ईपीसीए की टीम राजधानी में वायु प्रदूषण स्तर की लगातार निगरानी करेगी। वायु प्रदूषण से कोरोना संक्रमण बढ़ने के संकेत हैं, इसलिए वायु प्रदूषण कम करने के कदम उठाए जा रहे हैं। अगर वायु प्रदूषण स्तर बढ़ता रहा तो ईपीसीए दिल्ली-एनसीआर में बिजली संयंत्र, निर्माण गतिविधियां बंद करने व परिवहन कम करने जैसे कदम भी उठा सकती है।
राजधानी में डीजल जेनरेटर सेट (अति आवश्यक या इमज्रेंसी कार्य को छोड़कर) बैन होगा। यह आदेश दिल्ली से सटे शहरों गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद व गुरुग्राम में भी लागू रहेगा। राज्य सरकार पर्याप्त बिजली मुहैया कराएगी ताकि लोगों को डीजल जेनरेटर की जरूरत न पड़े।
| Tweet![]() |