दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज का शुल्क निर्धारित करने का आदेश जारी किया

Last Updated 21 Jun 2020 01:23:57 AM IST

दिल्ली सरकार ने शनिवार को निजी अस्पतालों में कोविड-19 आइसोलेशन बेड का शुल्क 8,000 से 10,000 रुपये, जबकि वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड का शुल्क 15,000 से 18,000 रुपये तय करने का आदेश जारी किया है।


दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज का शुल्क निर्धारित करने का आदेश जारी किया

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्थापित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी।

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को प्रयोगशालाओं में होने वाली कोविड-19 जांच की दर 2,400 रुपये तय करने का आदेश जारी किया था।

आदेश में कहा गया है कि सभी निजी अस्पतालों के लिए आइसोलेशन बेड की नई दर 8,000-10,000 रुपये तय की गई है, जबकि बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के बेड का शुल्क 13,000-15,000 रुपये और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में बेड का शुल्क 15,000-18,000 रुपये तय किया गया है।

इन शुल्कों में पीपीई की लागत भी शामिल हैं।

भाषा
नई दिल्ली


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