दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्यवाही

Last Updated 22 Mar 2020 07:00:17 PM IST

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है। यह कदम कोरोना जैसी महामारी को बे-दम करने के मद्देनजर उठाया गया है। ताकि धारा 144 लगी रहने तक दिल्ली के किसी भी इलाके में अनावश्यक भीड़ भाड़ न बढ़ सके


दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144

रविवार को आईएएनएस को यह जानकारी पुलिस कमिश्नर के स्टाफ ऑफिसर डीसीपी विक्रम के. पोरवाल ने दी। उन्होंने आगे कहा, "पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश की अधिकृत जानकारी तमाम संबंधित एजेंसियों को दे दी गई है। क्योंकि धारा-144 अमल में लाने के लिए पब्लिक सहित इन तमाम एजेंसियों के भी संयुक्त सहयोग और प्रयासों की जरूरत होती है। विशेषकर तब जब कोरोना जैसी भयावह त्रासदी से दुनिया पीड़ित हो।"

पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव द्वारा जारी इस आदेश की लिखित सूचना खुफिया विभाग के उप-निदेशक से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय, तमाम सचिवालयों, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के उप राज्यपाल के यहां भी भेजी गयी है। साथ ही दिल्ली में साप्ताहिक बाजार पर नियंत्रण रखने वाली एजेंसियों को बता दिया गया है कि इस आदेश को सख्ती से अमल में लाएं। अगर कहीं कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतता पाया गया, तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर कदम उठाए जाएंगे।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय प्रवक्ता सहायक पुलिस आयुक्त अनिल मित्तल ने आईएएनएस को बताया, "हां दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गयी है। पुलिस कमिश्नर द्वारा इस संबंध में जारी आदेश रविवार यानि 22 मार्च 2020 को रात नौ बजे से प्रभावी माना जायेगा। साथ ही फिलहाल यह आदेश 31 मार्च 2020 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।"

आईएएनएस के पास मौजूद धारा 144 के लागू होने संबंधी आदेश की प्रतिलिपि के मुताबिक, "इस आदेश के लागू होते और लागू रहने तक राष्ट्रीय राजधानी में कहीं भी साप्ताहिक बाजारों का आयोजन नहीं किया जायेगा। सिवाय प्रतिदिन जरुरत की चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के। दिल्ली में आने वाले पर्यटकों को गाइड्स द्वारा समूह में दिल्ली में घुमाये जाने पर भी पूर्ण पाबंदी इस आदेश के तहत लगा दी गयी है।"

आईएएनएस
नई दिल्ली


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