मेट्रो सेवा पूरी तरह बंद रहेगी, बसें 50 फीसद
राजधानी के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने रविवार से धारा 144 लागू कर दी गई है जबकि सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक लोग ‘जनता कर्फ्यू’ में शामिल होंगे।
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि जनता कर्फ्यू के दौरान यानी रविवार को 50 फीसद बसें ही सड़क पर चलेंगी। रविवार को जनता कर्फ्यू की वजह से पूरे दिन मेट्रो का परिचालन बंद रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक अब कहीं भी एक स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने जरूरत पड़ने पर लॉक डाउन (पूरी तरह बंद) के भी संकेत दिए हैं। रोजी-रोटी के शिकार हो रहे गरीब परिवारों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 8.5 लाख विक्लांगों, विधवाओं एवं बुजुगरे की अप्रैल महीने की पेंशन बढ़ाकर दो गुना कर दी है। अप्रैल महीने के लिए गरीबों के राशन में 50 फीसद की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि जनता कर्फ्यू के दौरान यानी रविवार को 50 फीसद बसें ही सड़क पर चलेंगी। सरकार ने बेघर लोगों के खाने की व्यवस्था नाइट शेल्टरों में कर दी है, वहां उन्हें मुफ्त में खाना मुहैया कराया जाएगा। खास बात यह है कि क्वारन्टीन के दौरान होटल में रह रहे कोरोना संदिग्धों से होटल के बिल पर जीएसटी नहीं वसूला जाएगा। सीएम ने बताया कि अप्रैल में गरीबों को 7.5 किलोग्राम अतिरिक्त राशन मिलेगा।
टैक्सी भी नहीं मिलेंगी : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान 50 फीसद बसें ही सड़क पर उतरेंगी। सरकार चाहती थी कि सभी बसें बंद कर दी जाएं, लेकिन लोगों की जरूरत को देखते हुए 50 फीसद बसें ही बंद की गई हैं। रविवार को कई टैक्सी कंपनियां भी सड़क पर टैक्सी नहीं उतारेंगी। इसके अलावा दिल्ली के बाजार भी तीन दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। एनडीएमसी क्षेत्र के सभी साप्ताहिक मार्केट को भी बंद कर दिया गया है।
कार्यक्रमों पर तत्काल रोक : मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले आदेश जारी किया था कि किसी सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, कांफ्रेंस, सेमिनार आदि में 20 से अधिक लोगों को एक जगह एकत्र होने की अनुमति नहीं है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह संख्या पांच कर दी गई है। यानी अब पांच से अधिक लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे। पांच से अधिक होने पर आपस में दूरी बनाकर खड़े होंगे। यदि कतार में खड़े हैं तो दो लोगों के बीच का फासला कम से कम एक मीटर हो।
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