ट्रांजिस्टर बम विस्फोट मामले में सभी 30 अभियुक्त बरी
वर्ष 1985 में हुए ट्रांजिस्टर बम विस्फोट मामले में लगभग 35 साल बाद अदालत ने सभी 30 अभियुक्तों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच में कई खामियां हैं।
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पेश किए गए सबूतों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह विस्फोट 10 मई, 1985 को दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में हुआ था। विस्फोट में अकेले दिल्ली में ही 49 लोगों की जान चली गई थी और 127 लोग घायल हुए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। हरियाणा व उत्तरप्रदेश में हुए विस्फोट के मामलों को भी सुप्रीमकोर्ट के निर्देश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
जांच टीम ने 59 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। उसमें से पांच घोषित अपराधी थे, वे अदालत कभी पेश ही नहीं हुए। अदालत ने जुलाई 2006 में पांच अभियुक्तों को आरोपमुक्त कर दिया था और 49 के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान 49 में से 19 अभियुक्तों की मौत हो गई। शेष 30 के खिलाफ मुकदमा चला और सभी बरी हो गए। बरी हुए सभी अभियुक्त 1986 से ही जमानत पर हैं।
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