दिल्ली में हिंसा का मामला शुक्रवार को सुने हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देश दिया।
![]() सुप्रीम कोर्ट |
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के लंबे समय तक स्थगित करने के हाईकोर्ट के आदेश को जायज नहीं ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करे और जल्द से जल्द इसे निपटाने का प्रयास करे।
चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस भूषण गवई और सूर्यकांत की बेंच ने दिल्ली में हालिया हिंसा से पीड़ित दस लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट को छह मार्च को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। पीड़ित लोगों ने नफरत भरे भाषणों को लेकर नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा से संबंधित अन्य याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे की संभावना तलाश सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले को 13 अप्रैल तक स्थगित करना जायज नहीं था। हम अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। लेकिन कहना चाहते हैं कि इस तरह के मामलों पर सुनवाई लंबे समय तक स्थगित नहीं की जा सकती।
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