नगर निगम के 16 कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
Last Updated 17 Sep 2019 04:10:01 AM IST
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अधिकारियों तुरंत प्रभाव से सेवा से हटा दिया।
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम |
निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी और प्रशासन को सशक्त बनाना सुनिश्चित करने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 56(जे) और नियम 48 के तहत सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की एक निश्चित अवधि के बाद समीक्षा की जाए।
इस निर्देश के अनुसार दक्षिणी निगम ने एक समीक्षा समिति गठित की, जिसने 16 अधिकारियों को सेवा में नहीं रखने की सिफारिश की थी।
समिति द्वारा की गई सिफारिश के तहत तीन एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, चार सहायक इंजीनियर व एक जूनियर इंजीनियर को सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 56 (जे) के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है।
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