गंभीर से संबंधित दस्तावेज पेश करे चुनाव आयोग : कोर्ट
अदालत ने पूर्वी दिल्ली के भाजपा प्रत्याशी गौतम गंभीर के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने के मामले में शिकायतकर्ता आतिशी से अपना बयान 31 मई को दर्ज कराने को कहा है।
आप नेता एवं प्रत्याशी आतिशी (फाइल फोटो) |
तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विप्लव डबास ने चुनाव आयोग से भी गंभीर के मतदाता पहचान पत्र से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है और सुनवाई 31 मई के लिए स्थगित कर दी है।
गंभीर के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने के आधार पर उनके प्रतिद्वंद्वी आम आदमी पार्टी (आप) की उम्मीदवार आतिशी ने अदालत में अर्जी दाखिल की है और जांच की मांग की है। अतिशी ने 26 अप्रैल को तीस हजारी कोर्ट को सौंपे अपनी शिकायत में कहा है कि गौतम गंभीर के पास दो विधानसभा क्षेत्र राजेन्द्र नगर और करोलबाग के मतदाता पहचान पत्र हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 के तहत कोई भी व्यक्ति दो विधानसभा क्षेत्रों से मतदाता नहीं हो सकता है। उसी कानून की धारा 31 कहना है कि मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए गलत जानकारी देनेवाले को एक वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।
आतिशी ने कहा है कि गौतम गंभीर ने नामांकन पत्र भरने के समय निर्वाचन अधिकारी को हलफनामा दाखिल कर बताया है कि वे राजेन्द्र नगर से मतदाता हैं और उनके पास राजेन्द्र नगर का मतदाता पहचान पत्र है। उन्होंने अपने करोलबाग क्षेत्र के मतदाता पहचान पत्र होने की जानकारी निर्वाचन अधिकारी को नहीं दी है। इस तरह से उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से सच्चाई छुपाई है। सही जानकारी नहीं देने को लेकर भी उनको छह महीने की सजा हो सकती है। इस आधार पर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए और पुलिस से इस बाबत प्राथमिकी दर्ज करने को कहा जाए।
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