केजरीवाल की पत्नी के पास दो वोटर आईडी कार्ड होने का मामला
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने के मामले में अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल (फाइल फोटो) |
तीस हजारी कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शैफाली बरनाला टंडन ने आयोग की दिल्ली व उत्तर प्रदेश इकाई को सुनीता के मतादाता पहचान पत्र से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने को कहा है और सुनवाई 3 जून के लिए स्थगित कर दी है।
सुनीता केजरीवाल के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने का आरोप लगाते हुए दिल्ली भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने अदालत से शिकायत की है और उसकी जांच दिल्ली पुलिस से कराने का आग्रह किया है। आरोप सही पाए जाने पर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने कहा है कि सुनीता केजरीवाल उच्च शिक्षित हैं। इसके बावजूद उन्होंने चुनाव आयोग को गलत जानकारी देकर दो विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता पहचान पत्र बनवाए हैं। यह कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम चांदनी चौक व साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में है। दो जगहों के मतदाता सूची में नाम होना व उस आधार पर पहचान पत्र जारी होना जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 17 का उल्लंघन है। सुनीता केजरीवाल ने गलत जानकारी देकर दो जगहों से मतदाता पहचान पत्र बनवाया है।
उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उच्च शिक्षित भी हैं। सुनीता केजरीवाल ने यह काम अपने पति को गैर काननूी तरीके से चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए किया है। इसे देखते हुए अदालत दिल्ली पुलिस को निर्देश दे कि वह इसकी जांच करे और सुनीता केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करे।
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