दिल्ली सरकार Vs एलजी: दोनों जज एकमत नहीं, मामला बड़ी बेंच के पास भेजा

Last Updated 14 Feb 2019 10:58:49 AM IST

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं के नियंत्रण के विवादास्पद मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को खंडित फैसला दिया और यह मामला वृहद पीठ के पास भेज दिया गया।


दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच सेवाओं के नियंत्रण संबंधी मुद्दे पर टकराव की स्थिति रहती है।     

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ हालांकि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जांच आयोग गठित करने, बिजली बोर्ड पर नियंत्रण, भूमि राजस्व मामलों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति संबंधी विवादों पर सहमत रही।    

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की उस अधिसूचना को भी बरकरार रखा कि दिल्ली सरकार का एसीबी भ्रष्टाचार के मामलों में उसके कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकता।     

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि लोक अभियोजकों या कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार उपराज्यपाल के बजाय दिल्ली सरकार के पास होगा।     

भाषा
नयी दिल्ली


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