वीरेंद्र देव के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर

Last Updated 06 Feb 2018 02:56:26 AM IST

सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के एक आश्रम में महिलाओं और लड़कियों को कथित रूप से कैद रखने वाले वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है.


वीरेंद्र देव दीक्षित (file photo)

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने पूछा था कि क्या दीक्षित अपने आश्रम और अपने खिलाफ दर्ज शिकायत पर चल रही जांच में शामिल हुआ या नहीं, जिसके बाद सीबीआई ने अदालत को उक्त जानकारी दी.

सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह भी कहा कि विविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की परिभाषा के मुताबिक आश्रम विविद्यालय नहीं है और लिहाजा यह अपने आप को विश्वविद्यालय के तौर पर पेश नहीं कर सकता है.

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि उत्तर दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित आध्यात्मिक केंद्र को विश्वविद्यालय का कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था.

भाषा


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