अयोग्य आप विधायकों को फौरी राहत, उपचुनाव न कराने का आदेश बरकरार

Last Updated 29 Jan 2018 04:34:06 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट से ‘लाभ का पद’ मामले में आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराये गये 20 विधायकों को आज उस वक्त फौरी राहत मिली, जब कोर्ट ने इस मामले को युगल पीठ को सौंपते हुए उपचुनाव न कराये जाने के अंतरिम आदेश को जारी रखा.


दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

एकल पीठ ने विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को युगल पीठ को सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने के साथ ही उपचुनाव नहीं कराने के अपने अंतरिम आदेश को जारी रखा.

इस आदेश में एकल पीठ ने कहा था कि अगली सुनवाई तक चुनाव आयोग इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा न करे.

चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 जनवरी को आप के 20 विधायकों को दोहरे लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराया था. विधायकों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी.

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आज की तारीख तय करते हुए आयोग को इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा नहीं करने को कहा था.

वार्ता


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