हनीट्रैप मामला: कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 14 अक्टूबर तक जेल भेजा

Last Updated 01 Oct 2019 01:05:25 PM IST

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में गिरफ्तार पांचों महिला आरोपियों को आज इंदौर की एक अदालत ने आगामी 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।


(फाइल फोटो)

जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख के अनुसार पांचों आरोपियों की स्वीकृत पुलिस रिमांड अवधि आज समाप्त हो गयीं थी। जिस पर पांचों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष भट्ट की अदालत ने आगामी 14 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने का आदेश दिया है।

शेख ने बताया कि बीती 17 सितंबर को स्थानीय पलासिया पुलिस ने यहां नगर निगम के अधीक्षण यंत्री (निलंबित) हरभजन सिंह की शिकायत पर एक प्रकरण दर्ज किया है।

आरोप है कि भोपाल निवासी आरती दयाल, श्वेता पति विजय जैन, श्वेता पति स्वप्निल जैन, बरखा सोनी भटनागर और एक 18 वर्षीय छात्रा ने मिलकर हरभजन सिंह को हनीट्रैप किया।

आरोप है कि इन्होंने हरभजन के अंतरंग वीडियो बनाकर उससे तीन करोड़ रुपये वसूली का प्रयास किया। पुलिस ने प्रकरण में ओमप्रकाश कोरी नामक एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया है। जो पहले से न्यायिक अभिरक्षा में इंदौर की एक जेल में बंद है।

शेख के अनुसार पांचों आरोपियों पर प्रकरण में सामूहिक साजिश कर, सभी की अलग अलग भूमिका पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आयी है।

इससे पहले पांचों महिलाओं में से आरती दयाल और एक छात्रा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 19 सितंबर से पुलिस रिमांड पर थी। शेष दोनों श्वेता और बरखा के अधिवक्ताओं द्वारा विरोध दर्ज कराए जाने पर बीती 27 सितम्बर को अदालत ने तीनों का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया था।

प्रकरण की नियमित सुनवाई आगामी 14 अक्टूबर को संभावित है।

 

वार्ता
इंदौर


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