बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहंचाने के मामले में याचिका दायर

Last Updated 02 May 2023 08:00:57 AM IST

स्वयंभू संत धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) की पटना यात्रा से पहले एक वकील ने सोमवार को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट (Muzaffarpur Civil Court) में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मामला दर्ज (Case registered against Dhirendra Shastri, head of Bageshwar Dham) कराया है।


बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बिहार कोर्ट में याचिका दायर

मुजफ्फरपुर कोर्ट के वकील सूरज कुमार (Suraj Kumar) ने दावा किया कि शास्त्री ने समाज में अंधविश्वास फैलाने के अलावा धार्मिक भावनाओं को ठेस (Dhirendra Shastri accused of spreading superstition in society and hurting religious sentiments) पहुंचाई है।

मुजफ्फरपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। मामले की सुनवाई 10 मई को निर्धारित की गई है।

कुमार ने कहा, उदयपुर में अपने भाषण के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने दावा किया कि वह भगवान हनुमान के 'अवतार' हैं।

इस तरह के दावों से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए, मैंने उसके खिलाफ मुजफ्फरपुर एसीजेएम कोर्ट में आईपीसी की धारा 295ए, 298 और 505 के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने मेरा मामला स्वीकार कर लिया है, जिसकी सुनवाई 10 मई को होगी।

शास्त्री 13 से 17 मई तक आध्यात्मिक शिविर के लिए पटना में रहने वाले हैं।

आईएएनएस
पटना


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