बढ़ते कोरोना मामलों के कारण बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में फिर से सभी सरकारी कार्यालयों (कुछ आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर), दुकानें, धार्मिक स्थल बंद रखने के आदेश दिए हैं। यह पूर्ण बंदी पूरे प्रदेश 16 से लेकर 31 जुलाई तक लागू रहेगी।
![]() (फाइल फोटो) |
बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ने के कारण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पटना सहित कई जिलों में पहले से ही यह प्रतिबंध लागू है। इस दौरान मालवाहक वाहन चलते रहेंगे।
आदेश के मुताबिक, संबंधित जिलाधिकारी के आदेश के बाद राशन की दुकान, फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली, एनिमल फूडर की सेवाएं चालू रहेंगी।
जिलाधिकारी के आदेश के बाद इन सेवाओं के लिए दुकानें सुबह और शाम में खोली जा सकती हैं। बैंक, इंश्योरेंस कार्यालय, एटीमएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रतिबंध से मुक्त रख गया है।
Bihar govt issues guidelines for lockdown from 16 to 31 July: Farming & construction-related activities allowed. Places of worship to remain closed. Commercial, private and govt establishments to remain closed apart from mentioned exceptions. Essential services allowed. #COVID19 https://t.co/wUGEzu1FG8 pic.twitter.com/p6lIYplqmD
— ANI (@ANI) July 14, 2020
उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धी हो रही है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18 हजार को पार कर गई है।
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