सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के सीवान जेल से तिहाड़ भेजने का दिया आदेश

Last Updated 15 Feb 2017 12:04:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजद के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के सीवान जेल से दिल्ली में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश का दिया.


शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ भेजने का आदेश (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि राजद के विवादास्पद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया जाए ताकि उनके खिलाफ दर्ज मामले में ‘निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सुनवाई’ सुनिश्चित हो सके.
    
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने सरकार से कहा कि वह शहाबुद्दीन को एक सप्ताह में तिहाड़ जेल स्थानांतरित करे.
    
पीठ ने कहा, ‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना इस न्यायालय का दायित्व एवं कर्तव्य है.’
    
न्यायालय ने कहा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज मामलों में सुनवाई तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी.
    
पीठ ने कहा, ‘‘हम बिहार को आदेश देते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान स्थित जिला कारागार से दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया जाए.’’
    
सीवान के चंद्रकेर प्रसाद और आशा रंजन ने राजद नेता को सीवान जेल से स्थानांतरित किए जाने की याचिकाएं दायर की थीं. प्रसाद के तीन बेटे दो अलग अलग घटनाओं में मारे गए थे और आशा के पति राजदेव रंजन की सीवान में हत्या हो गई थी.


    
याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि शहाबुद्दीन के खिलाफ लंबित मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें सीवान जेल से राज्य के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए.
    
इससे पहले बिहार सरकार ने न्यायालय को बताया था कि वह शहाबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली को तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने के ‘खिलाफ’ नहीं है.
    
राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि शहाबुद्दीन झारखंड में एक मामले समेत 45 मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे हैं.

 

भाषा


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