नयी दिल्ली। तमिलनाडु में बाल पोर्नोग्राफी मामले के आरोपी एक डच नागरिक को जमानत मिलने के मद्देनजर विधि मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने आज कहा कि इस तरह के साइबर अपराधों से निपटने के लिए अलग से कानून लाने की जरूरत है।
उस मामले के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने संवाददाताओं से कहा कि कानून हैं लेकिन उनमें से कुछ पहलुओं में संशोधन की जरूरत है।
सैदापेट की मेट्रोपोलिटन अदालत ने 56 वर्षीय डच नागरिक विलियम हियम को कल सशर्त जमानत दे दी थी। इंटरपोल से खुफिया सूचना के आधार पर हियम को पुलिस की साइबर शाखा ने इंटरनेट पर बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री अपलोड करते हुए गिरफ्तार किया था।