समय पर रिटर्न दाखिल न कर पाने पर भी कर सकेंगे TDS रिफंड का दावा
Last Updated 12 Aug 2025 09:12:46 AM IST
लोकसभा ने सोमवार को आयकर अधिनियम-1961 का स्थान लेने वाले नए आयकर विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। नया विधेयक लोगों को निश्चित समय के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाने पर भी टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति प्रदान करेगा।
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विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक, 2025 लोकसभा में पारित करने के लिए पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से अनुमोदित किया। इस विधेयक में प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है।
यह विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, जिसमें बीते कुछ साल में कई संशोधन किए गए हैं।
यह वर्तमान अधिनियम के मूल कर प्रावधानों को बरकरार रखता है और मुख्य रूप से भाषा को सरल बनाने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाने का प्रावधान करता है।
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